
महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर
8.75 लाख को मृतक माना
29.6 लाख स्विफ्ट या अनुपस्थित
3.44 लाख के नाम दो जगह
11 लाख मतदाताओं को दस्तावेज पेश करने होंगे
प्रदेश में अब वोटर 5.04 करोड़ ( पहले 5.46)
2026 की इस SIR प्रक्रिया में 7.66 फ़ीसदी मतदाता घाट गए
8 पॉइंट 75 लाख मृतक माने गए
भूत 52 हजार से 61000 हुए, 8935 नई भूत बने
राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एस ए आर का पहला प्रारूप मंगलवार को जारी किया गया ड्राफ्ट लिस्ट में 41 पॉइंट 85
लोक वॉटर के नाम काटे गए हैं अब वोटरों की संख्या 5.04 करोड़ रह गई है यानी कि 7.66% नाम काटे हैं इसके अलावा 11 लाख वोटर को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है ऐसा नहीं करेंगे तो नाम कट सकता है..
यह ऐसी वाटर से जिनके नाम पिछली एस ए आर में नहीं थे और दस्तावेज नहीं दे पाए थे इन्हें एसडीएम स्तर से नोटिस जारी होंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट http//election.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं
आयु के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सभी वोटरों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जचने के लिए प्रेरित किया जाए यदि नाम नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म सिक्स वह घोषणा पत्र भरकर जमा करने की जानकारी दी जाए।
युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026 से 1 जुलाई 2006 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल के होंगे वह अग्रिम फॉर्म सिक्स भर सकेंगे
सीईओ नवीन महाजन का कहना है कि जिन वॉटर के नाम हटाए गए हैं उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा आपत्ति है तो वह दस्तावेज देकर दावा कर सकते हैं इसमें परमानेंट शिफ्ट वॉटर डेट वाटर से एब्सेंट और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए हैं सर ड्राफ्ट लिस्ट से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित एसडीएम तहसीलदार को सुनवाई का मौका देकर लिखित आदेश 10 जारी करने होंगे इसके बाद कलेक्टर में फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की जा सकती है।
मतदाता के खास सवालों के जवाब
Question 1. SIR प्रक्रिया और नई मतदाता लिस्ट में किसके नाम कटे हैं यह कैसे जाने..?
उत्तर – इस लिस्ट में शिफ्ट होने वाले अनूप स्थित या मृतकों के नाम काटे इनका बुरा निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है इस पर जाकर डिटेल जान सकते हैं वेबसाइट पर दो ऑप्शन है इस पर एपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से भी सर्च कर सकते हैं जिला विधानसभा क्षेत्र वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से वोटर की लिस्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं इसे चेक करने की कई प्रक्रिया है आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे अपना सकते हैं
Question 2. ऑफलाइन ( BLO / वार्ड ऑफिस) नाम कैसे चेक करें
उत्तर – ब्लू के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी ब्लू के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल के एजेंट के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध रहती है आप इसे लेकर के अपने नाम चेक कर सकते हैं
question 3. नाम खोजने वक्त आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए
उत्तर – खुद के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड का नंबर जन्मतिथि जैसी जानकारियां रखना जरूरी है।
Question 4. मतदाता सूची में नाम नहीं मिले, तो क्या करें..?
उत्तर – अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं मिल रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नाम पिता के नाम जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भारी है या नहीं अगर फिर भी नाम नहीं मिल रहा है तो चेक करें कि कहीं आपका परमानेंट शिफ्टेड डेट या घर पर नहीं मिलने वालों की कैटेगरी में तो नहीं है। तत्काल क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें तथा कोई हल न होने पर एसडीएम के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आप अपनी पहचान के दस्तावेज देकर नाम जुड़वा सकते हैं
Question 5. वोटर लिस्ट में नाम न होने का क्या मतलब है..?
उत्तर – ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का सीधा मतलब है कि अभी भी आप दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर नहीं दिए हो तो आप आगे से वोटर नहीं रह पाएंगे
Question. 5 मेरा नाम काटने वाली सूची में है, अब मैं अपना नाम वापस जुड़वाना चाहता हूं, ऐसे में मुझे क्या करना होगा..?
उत्तर – आप सबसे पहले ब्लू से संपर्क करें ब्लू आपको गाइड प्रदान करेंगे आपको अब एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों से है ताप्ती दर्ज करवानी होगी आप 15 जनवरी तक आप पति दर्ज करवा सकेंगे नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म सिक्स के साथ घोषणा पत्र भरकर नई वोटर भी नाम जुड़वा सकेंगे
Question 6. फॉर्म भरते समय कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी है.?
उत्तर – फॉर्म भरते समय वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड पिछली फिर में अपने माता-पिता या खुद के नाम का प्रमाण दिखाना होगा पहचान दस्तावेजों में चुनाव आयोग के दर्जन पर दस्तावेज मैं इनमें से कोई भी दस्तावेज आप फार्म के साथ लगा सकते हैं।



